देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शर्णार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बनाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों में कई विदेशी लोग भी सामने आए हैं। ऐसे में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इसे वीजा नियमों का उल्लंघन मानते हुए 5 विदेशियों को भारत छोड़ने का फरमाना जारी किया गया है।

3 मार्च 2020 को संसद के लोकसभा सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब देते हुए कहा है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार, 5 विदेशी नागरिक नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, जो वीजा नियमों के उल्लंघन में शामिल है। सीएए के विरोध में उतरने वाले 5 विदेशियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शीर्ष अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। जिनेवा में भारत के स्थाई दूतावास को इस बारे में अवगत कराया गया है। इसके बाद विदेश मंत्रायल ने यह जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का अंदरुनी मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने जिनेवा में हमारे स्थायी दूतावास को सूचित किया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट मं हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा है कि भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों पर विदेशी पक्ष का कोई विशेष अधिकार नहीं है।
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source https://indiaabhiabhi.com/caa-had-to-protest-heavily-modi-government-issued-orders-for-5-foreigners-to-leave-india/
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