Monday, April 6, 2020

तबलीग- घृणास्पद समाचारों के प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद तक पहुंच बनाई

तबलीगी जमात अवधि में जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उन्होंने वहां पर मीडिया के एक वर्ग पर तब्लीगी जमात के खिलाफ ‘घृणास्पद समाचारों’ के प्रकाशन और दिखाने का आरोप लगाया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी दलील में कहा है कि इससे सांप्रदायिक सामुदायिक कटुता बढ़ रही है। अर्जी में जमीयत ने इस तरह की खबरों पर तत्काल रोक लगाने की शीर्ष अदालत से मांग की है। संस्था ने यह बात दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में हुई तब्लीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर मीडिया में आ रही खबरों की बाबत कही है।

इस कार्यक्रम में शामिल होने आए श्रद्धालुओं ने आरक्षण की पर्याप्त कोशिश नहीं की थी जिसके कारण देश में को विभाजित -19 का प्रकोप बढ़ा। वकील एजाज मकबूल के जरिये दायर अर्जी में कहा गया है कि मीडिया में आ रही खबरों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर नफरत के माहौल बन रहे हैं। तमाम फर्जी वीडियो, फोटो और खबरें जनता के बीच लाई जा रही हैं। उन्हें तत्काल रोका गया।

हालाँकि, अब तक यदि अदालतों की बात करें तो उनका रुख तबलीगी जमात के सम्मेलन को लेकर कड़े शब्दों में ही रहा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल विदेशियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जमात में शामिल होकर लौटे लोगों की पहचान कर जरूरी कदम उठाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यही नहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो राज्य सरकार से इस बारे में कार्रवाई की रिपोर्ट तक तलब कर ली है।

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