मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2019-20 में प्याज के मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में जाएगी। राज्य के 20 जिलों के लिए 116 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में प्याज की विक्रय दर रबी प्याज की फसल के लिए निर्धारित अवधि में 800 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य से कम रहती है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य 800 रुपये प्रति कुंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाता है।
बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने किसानों को प्याज विक्रय की राशि और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए 116 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। योजना में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
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