उत्तर प्रदेश में अब प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करना जेब पर भारी पड़ सकता है। इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर मौके पर ही आपको जुर्माना भरना होगा।
नगर विकास विभाग ने कहा है कि इसके लिए डीएम की सीधी जवाबदेही होगी। सभी डीएम को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 50 माइक्रॉन से कम मोटी पॉलीथिन, थर्मोकोल के कप, गिलास, प्लेट या चम्मचों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि टास्क फोर्स बनाकर रविवार से इस पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाए। जहां टास्क फोर्स नहीं है वहां तत्काल बनाया जाए।
शिकायत मिलने पर डीएम इसके लिए जवाबदेह होंगे। अगर कोई शख्स सार्वजनिक जगह पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना तुरंत भरना होगा।
जुर्माने की दर
- 100 ग्राम तक 1000 रुपये
- 101 से 500 ग्राम 2000 रुपये
- 501 ग्राम से 1 किलो 5000 रुपये
- 1 से 5 किलो तक 10,000 रुपये
- 5 किलो से अधिक पर 25,000 रुपये
- 100 ग्राम तक 1000 रुपये
- 101 से 500 ग्राम 2000 रुपये
- 501 ग्राम से 1 किलो 5000 रुपये
- 1 से 5 किलो तक 10,000 रुपये
- 5 किलो से अधिक पर 25,000 रुपये
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