केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्र-छात्राओं की सुविधाओं को लेकर कई नियम कानून बनाए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी सरकारी स्कूलों को पूरा करना जरूरी है। कई ऐसे भी नियम हैं, जो कि अनिवार्य हैं। यदि इन नियमों को स्कूल नहीं मानता है, तो सीबीएसई मान्यता भी छीन सकता है।
इसी तरह का एक मामला दिल्ली से सामने आया है। 151 स्कूल ऐसे हैं, जो बोर्ड के जरूरी नियमों को दरकिनार कर काम कर रहे थे। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस जारी की गई है। सरकार ने कारण बताओ नोटिस जरी करते हुए जवाब मांगा है।
बताते चलें कि बाल अधिकार पर काम कर रही संरक्षण आयोग (DCPCR) ने सरकारी संस्थान ने यह बताया कि 151 स्कूलों में बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर रखा ही नहीं गया है। इस बात से नाराज होगा आयोग ने स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही नोटिस मिलने के छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। यदि स्कूल संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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