Thursday, September 19, 2019

ई-सिगरेट से होती ऐसी बिमारिय, जानिए कैसे

कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया. प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है. अब हिंदुस्तान में ई-सिगरेट का उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, स्टोरेज व इससे जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ई-सिगरेट की आदत युवाओं की स्वास्थ्य बिगाड़ रही है. स्थिति बिगड़ने से पहले कड़े फैसला लिए जाने की आवश्यकता है.

  1. यह एक तरह का इंहेलर है जिसमें लिक्विड निकोटीन होती है. ई-सिगरेट में उपस्थित बैटरी जब इस लिक्विड को गर्म करती हैं तो इससे निकलने वाला धुआं सिगरेट पीने जैसा अहसास कराता है. यह कई तरह के फ्लेवर में उपस्थित है जिसे अब प्रतिबंध कर दिया गया है.
  2. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अध्यादेश में नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय किया है. पहली बार नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए जुर्माना व एक वर्ष की कारागार का प्रस्ताव दिया गया है. एक से अधिक बार ऐसा करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना व 3 वर्ष तक कारागार की सिफारिश की गई है.

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