Tuesday, December 31, 2019

31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम, तो घबरायें नहीं, 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई समय सीमा

सीबीडीटी ने सोमवार को कहा कि स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि अगले साल मार्च तक बढ़ा दी गई है.

इसके पहले की समय सीमा मंगलवार, 31 दिसंबर थी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA की उपधारा 2 के तहत पैन को आधार से जोड़ने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है, विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकार दी है.

सांकेतिक तस्वीर.

यह आठवीं बार हुआ है, जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लोगों को अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि I-T रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा.

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 को पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उनको अपना आधार नंबर कर अधिकारियों के साथ साझा करना होगा. आधार को भारत के निवासी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है और PAN एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को I-T विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है. सीबीडीटी, जो कि कर विभाग के लिए फ्रेम पॉलिसी है, उसने कहा कि इस संदर्भ में इसके लिए 107 नंबर की अधिसूचना जारी की गई है.

The post 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम, तो घबरायें नहीं, 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई समय सीमा appeared first on indiaabhiabhi.



source https://indiaabhiabhi.com/did-not-do-this-work-till-31-december-so-do-not-panic-the-deadline-extended-till-31-march-2020/

No comments:

Post a Comment