Sunday, December 29, 2019

नई साल से बदलने जा रहे हैं ये नियम जिन्हें आपका जानना जरूरी है

इस पोस्ट में हम आपको ऐसे नियमों के बारे में बतान जा रहे हैं जो सिर्फ 31 दिसंबर तक ही प्रभावी हैं। और 1 जनवरी से बंद कर दिये जायेंगे। इसमें पैन आधार लिंक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एनईएफटी चार्ज ​आदि शामिल हैं।

पैन आधार लिंक
अगर आपने आपके पैन कार्ड को अभी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो 31 दिसंबर तक आपको आखिरी मौका है उसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड इनकॉपरेटिव हो जाएगा और इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा ।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग
2018 —19 के लिए के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस लगेगी जो कि ₹5000 है

एनईएफटी चार्ज
नए साल में ग्राहकों को बैंक की ओर से एक नई खुशखबरी मिली है 1 जनवरी 2020 से ग्राहकों को एनईएफटी से ग्राहकों को एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर चार्ज नहीं लगेगा यानी कि एनईएफटी के जरिए के जरिए अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा यह सुविधा सरकार की दृष्टि से डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए की है

मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का 31 दिसंबर तक आखिरी मौका है अगर आपने यह कार्ड अभी तक नहीं बदला है तो यह एक जनवरी 2020 से काम करना बंद कर देगा आजकल सभी एटीएम कार्ड एक स्मार्ट चिप के साथ पेश किए स्मार्ट चिप के साथ पेश किए जा रहे हैं कार्ड रिप्लेसमेंट की कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है आप इसे 31 दिसंबर तक रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं

जीएसटी रजिस्ट्रेशन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया एनुअल रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा

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