Saturday, August 24, 2019

1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की नहीं खैर, सख्त हुआ कानून

2019 मोटर व्हीकल एक्ट हाल में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। नया मोटर व्हीकल एक्ट और बढ़े हुए चालान को 1 सितंबर 2019 से भारत में लागू किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले फाइन में बदलाव किया है और चालान की राशि में भारी इज़ाफा किया गया है। कुछ परिस्थितियों में से जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया गया है।

1 सितंबर से लागू किए जाने वाले नए 2019 मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग लायसेंस की वैलिडिटी को 20 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है। अगर 50 से 55 साल के बीच की उम्र का कोई व्यक्ति लायसेंस लेने जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक वैधता वाला लायसेंस दिया जाएगा और 55 साल की आयु का कोई व्यक्ति अगर लायसेंस रिन्यू कराता है तो उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए रिन्यू किया जाएगा।

नए मोटर व्हीकल बिल में अमूमन तोड़े जाने वाले नियमों में सामान्य नियम तोड़ने पर 100 की जगह 500 रुपए जुर्माना, बिना लायसेंस ड्राइविंग पर 500 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना, शराब पीकर ड्राइविंग पर 2,000 की जगह 10,000 रुपए का जुर्माना, तेज़ रफ्तार पर 500 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना, बिना अनुमति के वाहन चलाने पर 500 की जगह 10,000 रुपए का चालान कटेगा।

इसके अलावा नए बिल में कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं जिनमें इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए का चालान, नाबालिग के नियम तोड़ने पर 25,000 रुपए जुर्माना या 3 साल की कैद, क्षमता से ज़्यादा यात्री बैठाने पर 1,000 रुपए प्रति यात्री।

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