आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे. गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया. यहां के जज अजय कुमार ने उन्हें दूसरी बार 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया.
जांच एजेंसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम कई बीमारियों और वजन घटने की समस्या से जूझ रहे हैं. इसलिए उन्हें नियमित मेडिकल सर्विस और सप्लीमेंट्री डाइट की जरूरत है.
चिदंबरम को जेल में कुर्सी भी नहीं दी गई
सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम को एम्स में उनकी बीमारी की जांच की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि जेल में चिदंबरम को न ही कुर्सी दी गई है और न ही तकिया. हालांकि चिदंबरम ने कोर्ट को बताया कि उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी गई थी लेकिन बाद में जेल अधिकारी उसे भी बाहर ले गए. सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई के बाद चिदंबरम को उनके परिवारवालों से मिलने की अनुमति दी जाए.
21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम
आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी. इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 5 सितंबर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. गुरुवार को इसकी सीमा खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट में 23 सितंबर को होगी सुनवाई
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी. ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर रही है. चिदंबरम इस मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं. इस पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी.
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