गुरुवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल ) में पढाई करने वाले स्टूडेंट्स से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया हैं जिसके तहत हाई कोर्ट ने सेमेस्टर परीक्षा पर रोक लगाते हुए इस साल एसओएल की परीक्षाएं एनुअल मोड के आधार पर ही कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दो छात्रों की याचिका पर जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने सुनाया।
उन्होंने डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 17 अगस्त के नोटिफिकेशन को यहां चुनौती दी है। इस फैसले के तहत एसओएल ने अपनी परीक्षाओं के मोड में बदलाव करते हुए उसे एनुअल से सेमेस्टर आधारित कर दिया है। छात्रों ने संबंधित फैसले को मनमाना और यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ बताते हुए कोर्ट से उसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका के साथ एक आवेदन भी लगाया। इसमें उन्होंने कोर्ट से ईसी के संबंधित फैसले के पालन और एसओएल की ओर से भेजे गए नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की भी गुहार लगाई।
ध्यान रहे कि एसओएल और एनसीवेब में पिछले साल तक सालाना मोड पर एग्जाम होते थे यानी साल में एक बार एग्जाम। इस साल ऐडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ने सालाना मोड के हिसाब से ही ऐडमिशन लिया है, सेमेस्टर की जानकारी उनको नहीं है। मगर अब दोनों के यूजी स्टूडेंट्स 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर होंगे यानी साल में दो बार एग्जाम। फैसला 20 जुलाई को हुई ईसी मीटिंग में लिया गया था, मगर एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होगा और कैसे इतनी जल्दी यह सारा काम किया जाएगा, इस पर कुछ ईसी मेंबर ने गंभीर सवाल किए थे। एसओएल में हर साल करीब डेढ़ लाख स्टूडेंट्स ऐडमिशन लेते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए छह-छह महीने में एग्जाम सिस्टम का रोड मैप शनिवार की मीटिंग में पेश किया गया। कुछ टीचरों ने इसका विरोध भी किया।
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