घोटाले में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक की जमा योजनाओं के लिए एक राहत की खबर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई है बताया जा रहा है कि अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि जमा करता बात कालीन चिकित्सीय जरूरतों और ऐसी अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने बैंक से जमा ₹100000 तक की मिक्सी के लिए रिजल्ट द्वारा संपर्क करके निकाल सकते हैं।

रिजर्व बैंक के द्वारा मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट में दायर शपथपत्र में कहा गया है कि व्यवहार शिक्षा जीवन यापन आदि आवश्यकता ओं के लिए मिक्सी की सीमा ₹50000 तय कर दी गई है। वह इसके अलावा आपको बता दें कि अनुसार बताया जा रहा है कि शपथ पत्र में कहा गया है कि बैंक और इसके जमा करता के हितों की रक्षा के लिए इस तरह की सीमा को तय करना आवश्यक था।
वही आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के वकील वेंकटेश दौड़ने जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आर आई चांगला की पीठ को बताया है कि दिक्कतों से जूझ रहे जमा करता केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से मिलकर ₹100000 तक की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय बैंक के द्वारा न्यायालय में बताया गया है कि बीएमसी में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई है पीठ इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगी।
वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के मद्देनजर रिजर्व बैंक के द्वारा 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर 6 महीने के लिए नियम की रुकावटें लगा दी गई है। तब ग्राहकों के खाते में 6 माह में मात्र हजार रुपए तक की निक्सी की अनुमति दी गई थी। इन केंद्रीय बैंक ने इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी।
वही आपको बता दें कि इसके बाद से आदमी के कई बार ग्राहकों द्वारा धन निकासी की सीमा को बढ़ा चुका है। इस दौरान उसने धन निकासी की सीमा को ₹1000 से बढ़ाकर क्रमशः 10000 25000 ₹40000 और इसी महीने की शुरुआत में उसे बढ़ाकर ₹50000 कर दिया है। ही आपको बता दें कि इस दोखी और घोटाले के सामने आने के बाद बैंक के 9 खाताधारकों की मौत हो चुकी है।
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